मध्यप्रदेश

अब 15 मई तक रहेगा टोटल लॉकडाउन, 30 मई तक शादी विवाद की अनुमति नहीं, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला

रीवा जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए 15 मई तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं 30 मई तक शादियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बात का निर्णय जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सभी व्यापारियों, औद्योगिक समूहों, समाजिक संगठनों, जनप्र​तिनिधियों की बातचीत के बाद कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने लिया है।

उन्होंने बैठक में बताया कि करीब 20 दिन से रीवा जिले में 300 के आसपास रोजाना केस आ रहे है। ऐसे में राज्य सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक रीवा में लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरतने के आदेश है। इस बैठक में कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल के साथ सांसद जर्नादन मिश्रा, कलेक्टर कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश ​कुमार सिंह, भाजपा​ जिला अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह सहित अन्य विभागों के जिम्मेदार मौजूद रहे।

पहले 5 मई तक था लॉकडाउन
कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रीवा जिले में पहले 5 मई तक का टोटल लॉकडाउन लगाया गया था। ऐसे में अब गुरुवार की सुबह 6 बजे से लॉकडाउन चालू होकर 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉक रहेगा। बता दें कि पूर्व में जारी आदेश के तहत तीन दिन के लिए जिले को टोटल लॉकडाउन किया गया था। यह अवधि गुरुवार की सुबह 6 बजे खत्म होनी थी। लेकिन इसके पहले ही कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने विंध्य क्षेत्र के सिंगरौली जिले के बाद रीवा में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है।

जिले में 2385 एक्टिव केस
मंगलवार को जारी कोरोना बुलेटिन में रीवा जिले में बीते दिन 341 पॉजिटिव केस मिले है। वहीं जिलेभर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 2385 पहुंच चुकी है। जबकि बीते दिन 331 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर पहुंचे है। अभी तक 12140 कुल पॉजिटिव केस आ चुके है। जहां स्वस्थ्य होकर घर जाने वालों की संख्या 9702 है। हालांकि सरकारी रिकार्डों में अभी तक महज 53 मौतें ही हुई है।

अब 30 मई तक नहीं बजेगी शहनाई
आपदा बैठक में तय किया गया कि पहले की गाइड लाइन में 10-10 लोगों को शादी विवाह करने की छूट थी। जिसमे नाई, पंडित, डीजे, बैंड, बाजा, बारात, हलवाई आ​दि को शामिल किया गया था। लेकिन बुधवार की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 5 मई से 30 मई के बीच में कोई भी शादी विवाह अब जिले में आयोजित नहीं किए जाएंगे। अगर ऐसा करता कोई पाया गया तो महामारी अधिनियम की धारा के तहत जुर्माना व जेल हो सकती है।

मई माह में आए पॉजिटिव केस
1 मई 346
2 मई 339
3 मई 330
4 मई 341
कुल केस 1356

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