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छत्तीसगढ़

जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ में बनी दुकानों की नीलामी 14 अप्रैल को

एमसीबी

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेशानुसार पंचायत द्वारा निर्मित 20 दुकानों की नीलामी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015 में अनुबंध के तहत आवंटित इन दुकानों के किरायेदारों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर न तो किराया जमा किया और न ही अनुबंध का नवीनीकरण कराया। इस कारण जनपद पंचायत को नीलामी की प्रक्रिया पुनः शुरू करनी पड़ी।

तीन बार नोटिस के बावजूद किरायेदारों ने नहीं किया नवीनीकरण-
सूत्रों के अनुसार जनपद पंचायत ने दुकानदारों को किराया जमा करने और अनुबंध नवीनीकरण के लिए तीन बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके, किसी भी किरायेदार ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप, प्रशासन ने 3 अप्रैल 2025 को अंतिम नोटिस जारी कर एक सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। यदि इस अवधि में नवीनीकरण और बकाया किराया जमा नहीं किया जाता, तो दुकानों का आवंटन स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा।

उच्च न्यायालय में विचाराधीन दुकानों को छोड़कर 14 की होगी नीलामी-
जनपद पंचायत की सामान्य सभा के निर्णयानुसार, दुकान क्रमांक 03, 10, 11, 12, 14 एवं 18 से संबंधित मामले उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण फिलहाल इन्हें नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। शेष 14 दुकानों की नीलामी नियमानुसार की जाएगी।

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