मध्यप्रदेश

नवरात्रि में अधिकारी-कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 10% तक बढ़ा भत्ता, होगा इतना फायदा

भोपाल
  मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को डॉ. मोहन यादव की सरकार ने चैत्र नवरात्रि त्योहार के दौरान खुशियों की एक सौगात दी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों ने के वेतन में 5 से 10 प्रतिशत तक का इजाफा किया है। कर्मचारियों को  मासिक वाहन भत्ता, दैनिक भत्ता, हाउस रेंट भत्ता के साथ ही अनुग्रह राशि का भी लाभ मिलेगा।
मासिक वाहन भत्ता

    इसके तहत 201 से 300 किमी की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हे  1350 रुपये का भत्ता मिलेगा जबकि दूसरे साधन से इतनी यात्रा करने पर 550 रुपये मिलेंगे।

    301 से 405 किमी की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हे  2050 रुपये का भत्ता मिलेगा जबकि दूसरे साधन से इतनी यात्रा करने पर 750 रुपये मिलेंगे।

    451 से 600 किमी की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हें  2500 रुपये का भत्ता मिलेगा जबकि दूसरे साधन से इतनी यात्रा करने पर 950  रुपये मिलेंगे।

    601 से 800 किमी की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हें  3000 रुपये का भत्ता मिलेगा जबकि दूसरे साधन से इतनी यात्रा करने पर 1100 रुपये मिलेंगे।

    800 किमी से ज्यादा की यात्रा अगर कर्मचारी अपने वाहन से करेंगे तो उन्हें  3700 रुपये का भत्ता मिलेगा जबकि दूसरे साधन से इतनी यात्रा करने पर 1250 रुपये मिलेंगे।

दैनिक भत्ता

    A श्रेणी- 375 रुपये (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए550 रुपये)
    B श्रेणी- 300, रुपये (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 440 रुपये)
    C श्रेणीः 225 रुपये(भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 330 रुपये)
     D श्रेणी: 185 रुपये
(भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 280 रुपये)
    E श्रेणी: 125, (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के लिए 190 रुपये)

हाउस रेंट भत्ता

    7 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में मूल वेतन का 10%
    3 लाख से अधिक पर 7  लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में  मूल वेतन का 7%
    3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में मूल वेतन का 5%

इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों की श्रेणियों के हिसाब से हवाई, रेल और बस यात्रा पर भत्ता, भोजन भत्ता, यात्रा के दौरान ठहरने की पात्रता, ट्रांसफर होने पर सामान परिवहन और शासकीय सेवकों को स्थाई यात्रा भत्ते में भी वृद्धि की है। यह उन्हें वेतन व श्रेणी के हिसाब से मिलेंगे।

अनुग्रह राशि भी बढ़ी

वहीं राज्य सरकार ने नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन के योग के छह माह के बराबर अधिकतम 50 हजार रुपए तक अनुग्रह राशि दी जाती है। अब इसे बढ़ाकर 125000 रुपए स्वीकृत की गई है। वहीं सरकार डॉक्टरों को वेतन बैंड में समान वेतन तथा ग्रेड वेतन में नॉन प्रक्टिस एलांउस 25 प्रतिशत था, अब यह 20 प्रतिशत मिलेगा।

Tags

RO No. 13169/ 31

RO No. 13098/ 20

PRATYUSHAASHAKINAYIKIRAN.COM
Editor : Maya Puranik
Permanent Address : Yadu kirana store ke pass Parshuram nagar professor colony raipur cg
Email : puranikrajesh2008@gmail.com
Mobile : -91-9893051148
Website : pratyushaashakinayikiran.com