अगर आपके साथ किसी भी तरह का धोखा या फ्रॉड हुआ हो तो अब आपको अपने पैसों के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा. आपको बस सिर्फ शिकायत करनी है और आपका पैसा वापस खाते में आ जाएगा. बता दें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी डाकघर ने इसके लिए नए फॉर्म निकाले हैं, जिसके जरिए आप फ्रॉड के बारे में शिकायत करके अपने पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं.
आपको बता दें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने Simplified Standardized Claim Form लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप अपने पैसों का क्लेम कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं आप कौन से खाते के लिए क्लेम कर सकते हैं.
कौन कर सकता है क्लेम?
पोस्ट पेमेंट बैंक ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर ग्राहकों का पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है और उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वह क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा कैश सर्टिफिकेट, मनी ऑर्डर, SOP और PLI/RPL में अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो क्लेम कर सकते हैं.
क्यों निकाला ये फॉर्म?
आपको बता दें अभी तक पोस्ट ऑफिस के सभी सर्कल के लोग अपने हिसाब से अलग-अलग फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका कंटेट अलग था. इसको पूरे देश में एक जैसा बनाने के लिए ये फॉर्म लॉन्च किया गया है.
किस तरह कर सकते हैं शिकायत?
>> अगर आपको शिकायत करनी है तो पहले ये फॉर्म लेकर भरना होगा.
>> इसके बाद में जमा करते वक्त सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी देनी होगी.
>> इन फोटोकॉपी में Photo ID और Address proof देना जरूरी है.
>> इसके अलावा आपको Passbook, Deposit reciept भी देनी होगी.
>> इसके अलावा आपको Original Passbook भी जमा करनी पड़ सकती है.
>> इसके बाद में बैंक की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी.
कितने दिन का लगेगा समय
आपको बता दें इस तरह के फ्रॉड में शिकायत करने के बाद 7 दिन से लेकर 25 दिन तक का समय लग सकता है. बता दें आपके केस के ऊपर भी निर्भर करेगा कि आपको कितना दिन लगेगा. वहीं, अगर Forensic examination की जरूरत होगी तो 3 महीने तक का भी समय लग सकता है.