कोरोना के कारण संपत्ति कर, जल कर और किराया की बकाया राशि जमा करने पर मिलने वाली अधिभार में सौ प्रतिशत तक की छूट को नगर निगम ने बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि कोविड 19 के कारण लोगों को लगने वाले करो, जैसे की संपत्ति कर, जलकर प्रभार, निगम दुकानों के किराया आदि के भुगतान में समस्या आ रही है। ऐसे में आमजन को राहत देते हुए अधिभार में छूट दी गई है। जो करदाता 31 अगस्त 2021 तक लंबित राशि का भुगतान करेगा, उसे अधिभार में छूट दी जाएगी।
ऐसे मिलेगी छूट
संपत्तिकर में छूट…
- संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
किराया में छूट…
- नगरीय निकायों की परिसंपत्तियाें के किराए के ऐसे प्रकरण, जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रुपए 20 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- नगरीय निकायों की परिसंपत्तियाें के किराए के ऐसे प्रकरण, जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रुपए 20 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- नगरीय निकायों की परिसंपत्तियाें के किराए के ऐसे प्रकरण, जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि रुपए 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जलकर में छूट…
- जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- जल उपभोक्ता प्रभार,जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपए 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।