मध्यप्रदेश

स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत की मिलेगी छूट

भोपाल
मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को दिन के टैरिफ में छूट प्रदान की जाएगी। स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी को छोड़कर की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि यह छूट निम्‍नदाब उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय (सोलर ऑवर) के दौरान खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी।

सामान्‍य उपभोक्‍ताओं को सोलर आवर में छूट
घरेलू और गैर घरेलू सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट श्रेणी के उपभोक्‍ताओं को सोलर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह गैर-घरेलू और निम्नदाब के औद्योगिक उपभोक्‍ताओं, आटा चक्‍की आदि को सौर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 10 किलोवाट से अधिक स्वीकृत लोड, अनुबंध मांग वाले उपभोक्‍ताओं को ही मिलेगी।

स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं को सोलर ऑवर में छूट
स्‍मार्ट मीटर उपभोक्‍ताओं के लिए जिसमें घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट और निम्‍नदाब औद्योगिक उपभोक्‍ताओं के लिए सोलर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड, अनुबंध मांग वाले उपभोक्‍ताओं को ही मिलेगी।

 

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