मध्यप्रदेश

नियम विरुद्ध स्वीकृति जारी करने पर सहायक यंत्री लालजी चौहान निलंबित

भोपाल 
आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास श्री संकेत भोंडवे ने नगरपालिक निगम भोपाल में पदस्थ सहायक यंत्री लालजी चौहान को नियम विरुद्ध भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के आरोप में निलंबित किया है। इस संबंध में अपर आयुक्त श्री कैलाश वानखेड़े ने आज आदेश जारी किये हैं।

आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार लालजी चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान नगर निवेशक के रूप में सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता बरती। प्रस्ताव में बताया गया कि 31 मार्च, 2025 से 2 मई, 2025 तक नगर निवेशक श्री अनूप गोयल के अर्जित अवकाश अवधि में लालजी चौहान को उनका कार्यभार सौंपा गया था। इस अवधि में लालजी चौहान ने नियम विरुद्ध स्वीकृतियाँ जारी कीं।

 

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