छत्तीसगढ़

सिनेमा हॉल, पार्क, स्वीमिंग पूल, लायब्रेरी खोलने की छूट; 50% लोगों को मिलेगी एंट्री

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब सिनेमा हॉल शुरू किए जा सकेंगे। 9 अप्रैल से जारी लॉकडाउन के बाद यह पहला मौका है, जब इन्हें आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सोमवार की दोपहर रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण घटा है, इस वजह से कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को हम छूट देने जा रहे हैं। शहर के बंद पड़े सिनेमा हॉल और लायब्रेरी अब खुल जाएंगे। कलेक्टर ने आदेश में कहा है इन जगहों पर सिटिंग कैपेसिटी की 50 प्रतिशत लोगों को ही एंट्री देने का नियम रखा गया है।

नई गाइडलाइन में इन्हें मिली छूट

  • लाइब्रेरी और सिनेमा हॉल खोलने की छूट दे दी है।
  • सब्जी मंडी, बाजार, अनाज की मंडियां, शोरूम, शराब की दुकानें, ठेला चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे।
  • सभी वॉटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, जंगल सफारी, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ा तालाब, पुरखौती मुक्तांगन आम लोगों के लिए रात 8:00 बजे तक खुले रहेंगे।

वैक्सीन लेने वाले लोगों की मिलेगी प्राथमिकता
नए ऑर्डर के मुताबिक लाइब्रेरी में सीटिंग कैपेसिटी के 50% लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के दोनों डोज जिन लोगों को लग चुकी होगी उन लोगों को पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर लाइब्रेरी में एंट्री दी जाएगी।

दुकान और ऑफिस के बाहर लगवाना होगा बोर्ड
कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के बाहर टीकाकरण को लेकर पोस्टर लगाना होगा। सभी दुकानदारों और ऑफिस के लोगों को टीका लगवाना होगा। इसके बाद दुकान या दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया जाएगा, इस पोस्टर पर लिखा होना चाहिए कि इस कार्यालय या दुकान में सभी अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है।

इनसे अभी नहीं हटा प्रतिबंध

  • स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट के लिए बंद रहेंगे।
  • हॉस्टल में केवल परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स ही रह सकेंगे।
  • शासन की अनुमति से प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर एजुकेशन सेंटर्स में कोई एक्टिविटी नहीं होगी।
  • कोचिंग क्लासेस को भी बंद ही रखा जाएगा।
  • रायपुर में सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक-राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
  • रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात का लॉकडाउन होगा।

आने-जाने से पहले दिखानी होगी निगेटिव रिपोर्ट
कलेक्टर ने सफर से पहले कोविड रिपोर्ट दिखाने के नियम को भी अनिवार्य कर दिया है। कहा गया है कि हवाई यात्रा, रेल से सफर या सड़क से यात्रा करने वाले यात्रियों के पास 96 घंटे पहले तक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। रायपुर जिले के भीतर रेलवे स्टेशन या बॉर्डर चेक पोस्ट से आगे जाने वाले जिन यात्रियों के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे तो वहीं उनकी जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने तक वे आइसोलेट रहेंगे।

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