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गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए तो क्या वापस मिल जाते हैं, जानें क्या कर सकते हैं

आजकल ज्यादातर पेमेंट और मनी ट्रांसफर ऑनलाइन तरीके से ही हो रहे हैं. लेकिन कई बार हम पेमेंट करते वक्त जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं. ऐसे में पैसा गलत अकाउंट यानि किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाता है. ऐसे में ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति के सामने आ सकती है. आप परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि अब आपका पैसा कैसे वापस आएगा या नहीं आ पाएगा. 

आपका पैसा जिस गलत अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, वह दूसरे बैंक का है और वह अप्रूवल नहीं देता है तो इससे ज्यादा परेशानी होती है. इसलिए पहले आपको यह जानना चाहिए कि पैसा आपकी गलती से गलत अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है या फिर बैंक में कोई तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ है.  

गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर क्या करें
गलती से दूसरे अकाउंट पैसा ट्रांसफर होने पर आप तुरंत बैंक को सूचित करें और ब्रांच मैनेजर से बात करें. आपको गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने का सबूत देना होगा ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके. आप अपनी शिकायत बैंक को ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं.

गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने में बैंक की ओर से   कोई गलती नहीं पर वह केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाता है. आपका पैसा यदि उसी बैंक के अकाउंट में  ट्रांसफर हुआ है तो बैंक ट्रांजेक्शन रिवर्सल के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा और उस खाताधार की अनुमति मिलने पर 7 दिन तक पैसा वापस आ जाता है. यदि किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है तो उसकी बैंक में जाकर के अधिकारियों से मिलें.
 
पैसा लौटाने से इनकार करने पर क्या करें
आपने गलती से जिस व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं वो यदि वापस करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बैंक में आईडी और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज कराने होते हैं और इसके बाद पैसा वापस हो जाता है. यदि वह व्यक्ति पैसे रिफंड करने के लिए मना कर दे तो मामला उलझ सकता है. ऐसी स्थिति में आपको उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी होगी और फिर कानूनी तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ेगी.  


    

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