यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapoor) की पत्नी और दो बेटियों की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. यस बैंक- DHFL करप्शन के एक मामले में राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर और बेटियों रोशनी और राधा कपूर की जमानत याचिका कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी. इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है.
कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि सीबीआई की विशेष कोर्ट ने राणा कपूर की पत्नी और बेटी को प्राइवेट लेंडर डीएचएफएल से जुड़े एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी. कपूर की पत्नी बिंदु और बेटी राधा को हाल ही में सीबीआई की तरफ से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नामित किया गया था, हालांकि इस मामले में दोनों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था.
गिरफ्तार किए बिना दायर हुई थी चार्जशीट
विशेष कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को तलब किया था. इसके बाद उन्होंने अपने वकील विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल के माध्यम से जमानत के लिए आवेदन करते हुए दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीबीआई ने जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार किए बिना चार्जशीट भी दायर की थी. जब जांच एजेंसी ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, तब दोनों ने अंतरिम जमानत के लिए अनुरोध किया जिसे स्पेशल जज एस यू वडगांवकर ने स्वीकार कर लिया था.