सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क हादसों में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करने जा रहा है. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. बोर्ड का प्रधान कार्यालय राजधानी दिल्ली में होगा. साथ ही अन्य शहरों में जरूरत के अनुसार कार्यालय बनाए जा सकते हैं. बोर्ड में अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, जिनकी संख्या कम से कम तीन हो सकती है, जबकि अधिकतम सात सदस्य तक हो सकते हैं. इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी.
देश में प्रति वर्ष 4.5 लाख सड़क हादसे होते हैं, इनमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है और 4.5 लाख लोग घायल हो जाते हैं. इन सड़क हादसों को कम करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने बोर्ड के गठन का फैसला लिया है. मंत्रालय के अनुसार सतर्कता बरत कर सड़क हादसों को कम किया जा सकता है.
बोर्ड करेगा ये काम
पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानक तैयार करना.
यातायात पुलिस, अस्पताल प्राधिकरणों, राजमार्ग प्राधिकरणों, शैक्षिक और अनुसंधान संगठनों और अन्य संगठनों के लिए क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास के लिए दिशा-निर्देश तय करना.
केंद्र सरकार के विचारार्थ ट्रॉमा सुविधाओं और पैरा-मेडिकल सुविधाओं की स्थापना व संचालन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना.
सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को तकनीकी सलाह व सहायता प्रदान करना.
मुसीबत में मदद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना.
सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में अच्छे तौर-तरीकों को प्रोत्साहन देना.
वाहन इंजीनियरिंग क्षेत्र में नई वाहन तकनीक को बढ़ावा देना.
अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ कोआर्डीनेट करना और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी व घरेलू तकनीकी मानकों के बीच सामंजस्य बढ़ाना.
सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, दुर्घटना जांच में सुधार के लिए अनुसंधान करना.