छत्तीसगढ़

अवैध पिस्टल-मैग्जीन संग युवक धराया, हत्या व मारपीट के मामलों में रह चुका है जेल में

रायपुर

 रायपुर कमिश्नरेट के तहत पंडरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध पिस्टल और खाली मैग्जीन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना पंडरी में धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने पास पिस्टल रखे हुए है और क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना मिलते ही अति पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) आकाश मरकाम और सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा ने पंडरी थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

थाना प्रभारी पंडरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नंदू शर्मा (उम्र 30 वर्ष), पिता विमल शर्मा बताया। वह पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के कुशालपुर स्थित तिरंगा चौक का निवासी है।

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक नग पिस्टल और एक नग खाली मैग्जीन बरामद की गई। पुलिस द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहने पर आरोपी कोई कागजात नहीं दिखा सका और पूछताछ के दौरान पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। इसके बाद उसके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की गई।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पूर्व में हत्या और मारपीट के मामलों में जेल जा चुका है। वर्तमान मामले में पुलिस उससे यह पूछताछ कर रही है कि पिस्टल उसे कहां से मिली और उसका उद्देश्य क्या था।

पुलिस उपायुक्त (नार्थ जोन) मयंक गुर्जर ने सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अवैध हथियार रखने एवं उनकी अवैध खरीदी-बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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