छत्तीसगढ़

 मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित युवाओं से 15 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। इस योजना के तहत शिक्षित युवक-युवतियों को विनिर्माण उद्यम हेतु 25 लाख रूपए, सेवा हेतु 10 लाख रूपए एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रूपए की ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने के साथ ही न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य वर्ग के पुरूष की आयु आवेदन की तिथि को 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए और अन्य वर्गों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन प्रपत्र कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल से प्राप्त कर सकते हैं।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपए तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपए तक एवं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपए तक के मार्जिन मनी अनुदान की पात्रता होगी। आवेदक अपना आवेदन पत्र 15 सितंबर 2023 तक मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक श्री सुनील पाण्डेय (मो.नं.-+91-7898609895), प्रबंधक श्री नरेन्द्र साहू (मो.नं.-+91-8319989622) एवं कार्यालय के दूरभाष क्रमांक+91- 07752-250082-83 से संपर्क कर सकते हैं।

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