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दिल्ली शराब घोटाला: के कविता को 7 दिन की ईडी रिमांड, कोर्ट में क्या दी गई दलीलें

नईदिल्ली। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने कविता को 23 मार्च तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखने का जांच एजेंसी का अनुरोध स्वीकार कर लिया। कोर्ट में के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध’ बताया। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने पर उसने कहा कि यह एक अवैध गिरफ्तारी है, इसके खिलाफ लड़ूंगी। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी, 46 वर्षीय एमएलसी को शुक्रवार को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया और कल देर रात दिल्ली लाया गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से उसकी 10 दिन की हिरासत की मांग की, जबकि उसके बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्होंने जांच एजेंसी की कार्रवाई को ‘अवैध’ कहा था, क्योंकि इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और सूचीबद्ध है। बाद में अदालत ने के कविता की शनिवार के लिए पुलिस रिमांड की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत में उनकी उपस्थिति के बाद, उनके वकील ने प्रवर्तन निदेशालय पर उन्हें गिरफ्तार करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली की अदालत को यह भी बताया कि जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी ‘अवैध’ थी।
इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी अदालत में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जांच एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाह के बयान थे।

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