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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई टली

नई दिल्ली। रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्ज फ्रेम पर सुनवाई टल गई है। बृजभूषण शरण सिंह ने जो पहले याचिका दी है, उस पर 26 अप्रैल को कोर्ट फैसला सुनाएगी। उसके बाद चार्ज फ्रेम पर सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सीडीआर रिपोर्ट गैर जरूरी दस्तावेज़ है। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि सीडीआर रिपोर्ट ट्रायल का विषय है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। बृजभूषण के वकील ने कहा कि सीडीआर रिपोर्ट बहुत महत्त्वपूर्ण है। सीडीआर रिपोर्ट के आधार पर सात सितंबर की तारीख अस्तित्व में आ जाएगी। कोर्ट ने कहा पहले एप्लिकेशन पर फैसला होगा उसके बाद चार्जफ्रेम पर बात करेंगे। महिला रेस्टलर छेड़छाड़ मामले में बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई, जिसमें कहा गया है कि एक शिकायतकर्ता के बयान में विरोधभास है।
शिकयतकर्ता के मुताबिक वो डब्ल्यूएफआई के दफ्तर गई थी, तो उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, जबकि बृजभूषण ने कहा कि वो उस समय देश मे नहीं थे, जिसके एविडेंस में बृजभूषण ने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है। लिहाजा उस मामले की एक बार फिर जांच के लिए याचिका लगाई गई है। बृजभूषण के वकील ने कहा कि हमने सीडीआर खोजने की कोशिश की थी लेकिन हमको वह दस्तावेज़ों में नहीं मिला। सात सितंबर की तारीख रिकॉर्ड में कहीं पर भी नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपने यह मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया था। बृजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में बहुत ज़्यादा दस्तावेज़ थे। हमने सीडीआर को खोजने की कोशिश किया था, हमको नहीं मिला इस लिए हम चार्ज फ्रेम होने के समय इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

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