देश

केजरीवाल को विशेष छूट नहीं, दो जून को करना होगा सरेंडर

बेल देने पर हो रही आलोचना का सुप्रीम कोर्ट का ईडी को जवाब
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयानों पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस फैसले की आलोचना का स्वागत है। दरअसल ईडी ने अदालत के सामने केजरीवाल के बयानों का मुद्दा उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद पहली जून तक अंतरिम जमानत पर 10 मई को तिहाड़ जेल से रिहा हुए केजरीवाल के चुनावी सभा के एक कथित बयान ‘…अगर लोगों ने झाड़ू को वोट दिया, तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा’ पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आपत्ति पर गुरुवार को कहा उसका (शीर्ष अदालत) आदेश बिलकुल स्पष्ट है कि उन्हें (केजरीवाल) दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने केजरीवाल के मामले को ‘अपवाद’ नहीं बनाया है। उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित है। पीठ ने कहा कि हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है।
कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। हमने एक समय सीमा तय की है कि अमुक तारीख के दौरान को वह जमानत पर हैं और जिस तारीख को उन्हें आत्मसमर्पण करना है (दो जून को, केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा)। यह शीर्ष अदालत का आदेश है। शीर्ष अदालत के समक्ष ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने श्री केजरीवाल की ओर से कथित तौर पर दिए गए उक्त बयान पर आपत्ति जताई थी। शीर्ष अदालत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 2022 शराब नीति घोटाला मामले में उनकी 21 मार्च की गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा दायर याचिका (जिसमें मामले की सुनवाई की योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं) दलीलें सुन रही थी।
तुषार ने कहा, सीएम का बयान संस्था के मुंह पर तमाचा, मुझे इससे आपत्ति
श्री मेहता ने पीठ के समक्ष श्री केजरीवाल के कथित बयान के संदर्भ में दावा करते हुए कहा कि बयान संस्था (शीर्ष अदालत) के मुंह पर एक तमाचा है। मैं इस पर आपत्ति जताता हूं। सॉलिसिटर जनरल ने श्री केजरीवाल का हवाला देते हुए कहा कि आप संयोजक ने भाषण में कहा कि वे (लोग) कहते हैं कि मुझे 20 दिनों में वापस जेल जाना होगा। अगर आप हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह ‘झाड़ू’ को वोट देंगे, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ता। शीर्ष अदालत के समक्ष श्री मेहता ने पूछा, Þऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप (लोग) मुझे वोट देंगे तो मुझे दो जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा।
सिंघवी बोले, केंद्र के मंत्री के खिलाफ हलफनामा दायर करूंगा
वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने श्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि वह ऐसा कहेंगे। मैं हलफनामा दायर करूंगा और वह (केजरीवाल) सरकार के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगा रहे थे…मैं इस (केंद्र) सरकार के शीर्ष मंत्री के बारे में हलफनामा दाखिल करूंगा। इस पर पीठ ने कहा कि जहां तक फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण या यहां तक कि आलोचना का सवाल है, आपके अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है।

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

PRATYUSHAASHAKINAYIKIRAN.COM
Editor : Maya Puranik
Permanent Address : Yadu kirana store ke pass Parshuram nagar professor colony raipur cg
Email : puranikrajesh2008@gmail.com
Mobile : -91-9893051148
Website : pratyushaashakinayikiran.com