कानपुर
कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट का फैसला एक बार फिर टल गया है। कोर्ट ने अब फैसले के लिए 3 जून की तारीख दी है। आगजनी मामले के मुख्य आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में कानपुर लाया गया। इस दौरान एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने फैसले के लिए दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस इरफान को कोर्ट लाने से पहले ही सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस लाइन ले गई वहां कड़ी सुरक्षा में इरफान को रखा गया है। दोपहर लगभग 3 बजे इरफान को कोर्ट लाया गया। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई का समय बढ़ाकर 4 कर दिया। कोर्ट पहुंचते ही इरफान बोले कि अभी मैं जिंदा हूं।
जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लाट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह परिवार सहित रिश्तेदारी में एक विवाह समारोह में गई थीं। वहां से बीच में उनका बेटा किसी काम से घर आया था तो उसने देखा कि घर पर आग लगी थी। आरोपियों ने बेटे के साथ भी मारपीट की थी और उसे आग में धकेलने की कोशिश भी की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने का कोई चारा न दिखाई देने पर आखिर इरफान ने अपने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के यहां समर्पण कर दिया था।
इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। जेल में विधायक से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे थे इसके बाद सुरक्षा कारणों से जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर इरफान को कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से इरफान महाराजगंज जेल में ही बंद हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों के खिलाफ 6 चार्जशीट कोर्ट में पेश की हैं। पहली दो चार्जशीट में इरफान व रिजवान को आरोपी बनाया गया था जबकि दूसरी में मोहम्मद शरीफ, शौकत अली व इसराइल आटे वाला आरोपी थे। बाकी चार चार्जशीट अलग-अलग बाद में भेजी गई थीं। शुरुआती दोनों चार्जशीट के पांच आरोपियों के मुकदमों की सुनवाई एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में पिछले 1 मार्च को पूरी हो गई थी। इसके बाद अलग-अलग कारणों से फैसला टलता रहा। इरफान महाराजगंज जेल में बंद है जबकि रिजवान, शौकत अली व इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ जेल से रिहा हो चुका है।