नई दिल्ली
अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई, 2024 से तीन अगस्त, 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा ताकि उपयुक्त लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके। देश का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट उसी तिथि से अस्तित्व में आया था। शीर्ष अदालत ने प्रेस को जारी के बयान में बताया, 'लोक अदालतें इस देश की न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग हैं, जो सौहार्दपूर्ण समाधान में तेजी लाने और उसे प्रोत्साहित करने के एक साधन के रूप में विवादों के वैकल्पिक समाधान को बढ़ावा देती हैं।'
इन मामलों पर होगी सुनवाई
शीर्ष अदालत के बयान में आगे कहा गया है कि आगामी लोक अदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों को सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। लोक अदालत में निपटारे की संभावना वाले उन मामलों पर सुनवाई की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, ताकि उनका त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे मामलों में वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से संबंधित मामले शामिल हैं।