डिंडौरी
पुलिस अधीक्षक श्रीमती वाहनी सिंह ने बताया कि आज थाना यातायात डिण्डौरी टीम द्वारा जबलपुर बस स्टेण्ड डिण्डौरी में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बस चालकों / आपरेटरों, आटो चालकों / आपरेटरों एवं सामान्य जन मानस को “ गुड सेमेरिटन योजना “ के संबंध में जानकारी दी गयी ।
थाना प्रभारी यातायात द्वारा जानकारी देते हुये बतलाया गया कि गंभीर सडक दुर्घटना होने पर पीडित व्यक्ति के लिये सबसे महत्वपूर्ण समय प्रारंभ का 01 घंटा होता है, यदि उक्त समय पर पीडित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध हो जाती है, तो सामान्यतः उसकी जान बच जाती है। एवं यदि किसी व्यक्ति द्वारा गंभीर सडक दुर्घटना में पीडित व्यक्ति को “ गोल्डन आवर्स “ अथार्त सडक दुर्घटना के एक घंटे के भीतर चिकित्सीय सहायता हेतु अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसे “ गुड सेमेरिटन योजना “ के तहत 5000/- रूपये नगद राशि एवं प्रशस्ती पत्र प्रदाय किया जाता है ।
कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी यातायात द्वारा बतलाया गया कि जिला अस्पताल के सामने, सिविल लाईन डिण्डौरी, कोर्ट परिसर एवं समस्त शासकीय विद्यालय एरिया को जिला कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा नो हार्न जोन घोषित किया गया है, इसका उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही की जावेगी। साथ ही यदि एम्बुलेन्स के गुजरते समय सायरन बजाने के बावजूद भी यदि किसी व्यक्ति द्वारा एम्बुलेन्स को साईड नहीं दी जावेगी, और एम्बुलेन्स के आवागमन में बाधा उत्पन्न की जाती है, तो उस पर भी भारी जुर्माना लगाते हुये चालानी कार्यवाही की जावेगी। कार्यक्रम के दौरान बस चालकों, आटो चालकों, एवं अन्य सभी वाहन चालकों को सडक किनारे लगे स्पीड लिमिट के अनुसार ही वाहन चलाने, एवं ओव्हर स्पीड वाहन न चलाने की समझाईश दी गयी।