भोपाल
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार सरकार ने बड़ा एलान किया है. इसके तहत प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार और संविदा कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ देने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद इन सभी शासकीय और संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिलेगा. जिसके तहत वह साल में पांच लाख रुपये का निशुल्क स्वास्थ्य उपचार करवा सकेंगे.
लाभ देने का आदेश जारी
मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया कि अभी तक आंगनवाड़ी और पंचायत से जुड़े संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था. इस संबंध में सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि इस योजना का लाभ सभी संविदा कर्मचारियों को भी दिया जाएगा.
इसको लेकर साल 2023 से इन कर्मचारियों को लाभ देने को लेकर काम किया जा रहा था. अब आदेश को अमल में लाने के लिए निर्देश जारी किया गया है. इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं. कर्मचारियों के जरिये लगातार आंदोलन करते हुए इसकी मांग कर रहे थे.
इन परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से एक नियमावली भी जारी की गई है, जिसमें अगर परिवार का कोई सदस्य गत तीन सालों में किसी भी वर्ष में आयकर दाता होगा तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा परिवार का कोई अन्य सदस्य द्वारा शासकीय योजना के तहत निशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ लेने पर भी कर्मचारी पात्र नहीं होगा. इसके अलावा यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी होकर इस योजना का लाभ ले रहा है तो फिर दूसरे कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.