मध्यप्रदेश

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भिंड में पुलिस प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया, नई बाइक बेचने पर हेलमेट अनिवार्य

भिंड
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भिंड में पुलिस और प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें नई बाइक बेचने पर जीपीएस और हेलमेट अनिवार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ट्रैक्टर और ट्राली में रेडियम रिफ्लेक्टर लगाना भी अनिवार्य किया जाएगा। संचालित ढाबों पर वाहनों को सड़क से दूर लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हेलमेट व जीपीएस लगाना अनिवार्य करेंगे वर्तमान में सबसे अधिक एक्सीडेंट के केस बाइक सवारों की मौत व घायल हो रहे हैं। इसकी वजह बाइक सवारों का हेलमेट नहीं लगाना है। शहर सहित जिलेभर में आधा सैकड़ा बाइक एजेंसी हैं। अभी कई एजेंसी बाइक खरीदने पर हेलमेट नहीं देती हैं, लेकिन अब बाइक बेचने पर एजेंसी संचालक को हेलमेट अनिवार्य रूप से देना होगा।

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि अगर कोई 90 हजार की बाइक खरीदता है तो वह 500 रुपये का हेलमेट लेने से मना नहीं करेगा। इसके अलावा बाइक चोरी की घटनाओं का भी ग्राफ बढ़ रहा है। इसलिए एजेंसी को बाइक में जीपीएस लगाना होना। इसके लिए एजेंसी संचालक को पहल करनी होगी। अब अगर एजेंसी संचालक बिना हेलमेट और जीपीएस बिना बाइक बेचता है तो उसके खिलाफ परिवहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैक्टर शोरूम
रेडियम व रिफ्लेक्टर लगान होगा : जिले में बाइक के बाद सबसे अधिक दुर्घटनाएं ट्रैक्टर-ट्राली से हो रहे हैं। यह एक्सीडेंट रात के समय अधिक होते हैं। इसकी वजह ट्रैक्टर-ट्राली में रिडेयम रिफ्लेक्टर का नहीं होना है लेकिन अब शोरूम पर ट्रैक्टर बेचने के दौरान ट्रैक्टर के आगे-पीछे रिफ्लेक्ट लगाने की जिम्मेदारी एजेंसी संचालक की होगी। गैराज में ट्राली बनाने के बाद उसमें चारों तरह रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। अगर गैराज मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

ढाबे के लिए भी नियम
जिले में ग्वालियर-इटावा नेशनल हाइवे के अलावा भिंड-अटेर-पोरसा, भिंड-गोपालपुरा और मुरैना-सेंवढ़ा स्टेट हाइवे किनारे आधा सैकड़ा से अधिक ढाबा संचालित हैं। ढाबा पर आने वाले वाहन (बस, ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर-ट्राली) अक्सर सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। जिससे आए दिन हाइवे पर स्पीड में चलने वाले वाहन खड़े वाहन में टक्कर मार देते है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ढाबा संचालकों को समझाइश दी जाएगी कि वह वाहन सड़क से करीब 5 फीट दूर लगवाएं। अगर हाइवे पर ढाबा के सामने कोई वाहन खड़ा मिलता है तो वाहन ड्राइवर के साथ ढाबा संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
 
एजेंसी व ढाबा की होगी निगरानी
एसपी डॉ. असित यादव के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सीएम के कार्यक्रम के बाद एजेंसी संचालक, गैराज संचालक, ढाबा संचालकों के अलावा जनप्रतिनिधि, समाजसेवी के साथ एक मीटिंग आयोजित करेंगें। मीटिंग में संचालकों को बिना हेलमेट व जीपीएस के बाइक नहीं बेचने, ट्रैक्टर-ट्राली पर अनिवार्य रूप से रिफ्लेक्टर लगाने के अलावा ढावा संचालकों को वाहन साइड में खड़े कराने के निर्देश दिए जाएंगे। इसी के साथ एजेंसी, गैराज व ढाबा की निगरानी कराई जएगी।

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

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