मध्यप्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को अब ऑफिस आना अनिवार्य होगा। कार्यालय में काम के दौरान कर्मचारी न तो किसी से हाथ मिला सकते हैं और न ही साथ बैठकर चाय-नाश्ता कर सकते हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन ने बुधवार देर रात भारत सरकार के अनलॉक-5 के निर्णय के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को शत-प्रतिशत ऑफिस में अपनी उपस्थिति के निर्देश जारी कर दिए।
इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें कहा गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा लगातार कार्यालय में कार्य क्षमता में वृद्धि की जरूरत बताई जा रही थी। इसलिए अब अधिकारियों के ही समान सभी कर्मचारियों को भी ऑफिस में उपस्थित होना होगा।
इसका पालन करना जरूरी
- प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं एवं अन्य की सुरक्षा हेतु मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- किसी भी स्थिति में मास्क नहीं उतारा जा सकता है।
- कार्यालय के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- ऑफिस को लगातार सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य रहेगा।
- कर्मचारी न तो आपस में हाथ मिला सकते हैं और न ही चाय और खाना साथ बैठकर खा सकते हैं।
- लगातार साबुन से हाथ धोते रहना और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।
- कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस और लेने में तकलीफ आदि होने पर तत्काल फीवर क्लीनिक में परीक्षण कराना अनिवार्य रहेगा।