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पंजाब सरकार का फैसला:16 नवंबर से खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी; कंटेनमेंट जोन में पाबंदी रहेगी, माननी होंगी ये शर्तें

पंजाब सरकार ने 16 नवंबर से राज्य में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोलने की घोषणा कर दी है। फिलहाल, सिर्फ फाइनल इयर के 50 फीसदी बच्चों को ही बुलाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर पाबंदी जारी रहेगी। शुक्रवार को पंजाब सरकार ने इस संदर्भ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिजर (SOP) जारी कर दी है, जिसका पालन करना बेहद अनिवार्य है। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

SOP के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए क्लासेज चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाकी विद्यार्थियों और स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन चलती रहेंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कॉलेज में एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग व्यवस्था हो। हॉस्टल में एक कमरा एक विद्यार्थी को ही दिया जाए। इसके अलावा स्टाफ और कर्मचारियों के लिए कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। सभी शिक्षक और विद्यार्थी मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखेंगे।

लॉकडाउन के पहले से बंद हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी

बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पंजाब में स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई ठप है। लॉकडाउन से पहले 15 मार्च के आसपास कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद होने लगे थे।

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