बिहार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए वही माननीय नियम तोड़ते हुए पहुंच रहे हैं, जिन पर बिहार के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी है। जिस सदन ने शराबबंदी जैसे सख्त कानून की नजीर पेश की, वहां बुधवार को स्पीकर के चुनाव के लिए प्रोटेम स्पीकर समेत आए 241 (243 में 2 अनुपस्थित रहे) में से 213 माननीय विधायक MV एक्ट (मोटर व्हीकल एक्ट) तोड़ते हुए घुसे।
नियम तोड़ने वालों में मंत्री भी शामिल थे और उन्हें नियम पालन के लिए घेरने के जिम्मेदार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी। बस, मुख्यमंत्री की गाड़ी की एंट्री ही नियमों के तहत हुई। MV एक्ट के तहत गाड़ियों के बाहरी डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, बंपर क्रैश गार्ड भी नहीं लगा सकते। सीट बेल्ट जरूरी है। शीशे पर ब्लैक फिल्म नहीं लगा सकते। स्टाइलिश नंबर प्लेट की परमिशन भी नहीं है। बिना नंबर की गाड़ी सड़क पर नहीं निकल सकती है। नई सरकार ने जिस COVID गाइडलाइन के तहत सिर्फ 2 दिन में 13 हजार 334 लोगों का चालान किया, उसे दरकिनार कर आधे से ज्यादा माननीय गाड़ी में मास्क और दूरी जरूरी का पालन करते भी नहीं दिखे।
48 नेताओं ने नंबर प्लेट का नियम तोड़ा
सुप्रीम कोर्ट की बार-बार सख्ती के बाद बिहार में अप्रैल 2012 से स्टाइलिश नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर 2500 रुपए के फाइन का नियम है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जरूरी है। लेकिन, बुधवार को 48 विधायकों की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं दिखी। इनमें मंत्रियों की गाड़ियां भी थीं और विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव की गाड़ी भी शामिल थी।
बिना नंबर की स्कॉर्पियो को भी नहीं रोका गया
एक विधायक बुधवार सुबह 9:50 बजे बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर विधानसभा पहुंचीं। मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 के तहत बिना नंबर की गाड़ी सड़क पर नहीं निकल सकती है, लेकिन इस नई गाड़ी को नहीं रोका गया। 11 बजे तक ऐसी दो गाड़ियों को भास्कर टीम ने विधानसभा परिसर में आते देखा।
काली फिल्म वाली गाड़ियों से भी पहुंचे
गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाना गैर-कानूनी है। इसके लिए 100/2 मोटर एक्ट 177 के तहत 500 रुपए फाइन लगता है। आर ब्लॉक पर बाकायदा पुलिस टीम ऐसी गाड़ियों को टारगेट किए बैठी रहती है, लेकिन बुधवार को ब्लैक फिल्म लगाए विधानसभा पहुंची गाड़ियों BR09R1050 और WB10A4315 पर पुलिसकर्मियों ने ध्यान ही नहीं दिया।
बंपर क्रैश गार्ड सिर्फ 30 गाड़ियों पर नहीं था, बाकी ने नियम तोड़े
मोटर एक्ट 1988 के सेक्शन 190-191 के तहत किसी भी गाड़ी में क्रैश गार्ड और बुल बार नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बुधवार को CM नीतीश कुमार की गाड़ी समेत 30 गाड़ियां ही ऐसी मिलीं, जिनमें बंपर क्रैश गार्ड नहीं था। ज्यादातर गाड़ियों में आगे-पीछे क्रैश गार्ड लगा था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार क्रैश गार्ड की वजह से हादसों में मौतें ज्यादा होती हैं।
19 गाड़ियों में आगे की सीटों पर बैठे लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी
19 ऐसी गाड़ियां दिखीं, जिनमें आगे बैठे लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इन गाड़ियों को ड्राइव कर रहे लोगों ने भी सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। मोटर एक्ट में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना है, लेकिन विधानसभा में आने वाली 19 लग्जरी गाड़ियों में इस नियम को तोड़ा गया।
दो दिनों में 13334 लोगों पर कोविड फाइन, यहां 19 गाड़ियों में लोग बिना मास्क पहुंचे
नई सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बड़ा आदेश दिया है। पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। दो दिनों में प्रदेश में 13,334 लोगों का चालान इसलिए किया गया, क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना था। इनसे 6 लाख 66 हजार 700 रुपए का जुर्माना वसूला गया, लेकिन बुधवार को विधानसभा पहुंची 19 गाड़ियों में सवार लोग बिना मास्क के दिखे। कुछ ने मास्क लगा रखा था तो भी नाक खुली थी। गाड़ी में आगे बैठे व्यक्ति के साथ चालक भी बिना मास्क के नजर आए, लेकिन पुलिस ने इन्हें नहीं रोका।