छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़-रायपुर के हाई स्कूल ग्राउंड से ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त, राजस्व और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई

महासमुंद.

हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित नुवाखायी कार्यक्रम के दौरान माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के निर्देशों की अवहेलना करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित समय सीमा के बाद भी जारी रखा गया। यह घटना कार्यक्रम के दौरान पाई गई जब आयोजनकर्ता ने अनुमति शर्तों का उल्लंघन किया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वनि विस्तारक यंत्र को ज़ब्त कर लिया। इस कार्यवाही के बाद एसडीएम श्री उमेश साहू ने कहा कि भविष्य में भी यदि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। कार्यक्रम के आयोजकों को पहले ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किया गया। एसडीएम ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहेगा, और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करें और नियमों का पालन करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा लगातार इस संबंध मे सभी एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैँ।

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

PRATYUSHAASHAKINAYIKIRAN.COM
Editor : Maya Puranik
Permanent Address : Yadu kirana store ke pass Parshuram nagar professor colony raipur cg
Email : puranikrajesh2008@gmail.com
Mobile : -91-9893051148
Website : pratyushaashakinayikiran.com