नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अदालत की कार्यवाही के दौरान एक महिला वकील के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश की कथित विवादित एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लिया। न्यायिक कार्यवाही के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासाचार्य श्रीशानंद की टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ एवं वरिष्ठ न्यायाधीशों की पांच सदस्यीय पीठ सुबह बैठी। पीठ ने न्यायाधीश की टिप्पणी पर हाईकोर्ट से एक रिपोर्ट मांगी।
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘अदालती कार्यवाही के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस की टिप्पणी को लेकर मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लिया जाता है…। हम कर्नाटक हाईकोर्ट से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेने के बाद रिपोर्ट जमा करने का अनुरोध करते हैं।'' पीठ ने कहा, ‘‘हम कुछ बुनियादी दिशानिर्देश निर्धारित कर सकते हैं।'' पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय शामिल थे।
चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया अगले दो दिनों में हो जानी चाहिए और रिपोर्ट शीर्ष अदालत के महासचिव के पास दाखिल की जाए। याचिका पर अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक अन्य वीडियो में जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कह रहे हैं। दूसरे वीडियो में वो एक महिला वकील पर आपत्तिजनक कमेंट करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस ने महिला वकील से कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें विपक्षी दल के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी है कि शायद वो उनके अंडरगार्मेंट्स का कलर भी बता सकती हैं।