मध्यप्रदेश

वन्य-जीव का शिकार कर खाने वाले आरोपी ग्राम पंचायत सचिव की जमानत खारिज

भोपाल

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की जबलपुर इकाई एवं बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अमले द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 अप्रैल, 2024 को बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर-एरिया में बंदूक के साथ प्रवेश कर वन्य-प्राणी चीतल को गोली मारकर शिकार करने एवं उसके माँस को पकाकर खाने के अपराध और उसके साक्ष्य को छुपाने के संबंध में वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर ग्राम उमरिया बकेली जिला उमरिया से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से एक आरोपी राघवेन्द्र सचिव ग्राम पंचायत मानपुर उमरिया को वन अपराध में गिरफ्तार होने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी मानपुर द्वारा निलंबित कर दिया है।

आरोपी राघवेन्द्र की जमानत याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 21 सितम्बर को विस्तृत सुनवाई उपरांत खारिज कर दी है। इसके पूर्व भी उच्च न्यायालय एवं अन्य विभिन्न न्यायालयों द्वारा आरोपी राघवेन्द्र की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। आरोपी विगत 6 माह से जेल में है।

 

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

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