छत्तीसगढ़

सीमांकन में गड़बड़ी, पटवारी को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

बिलासपुर

पूर्व पदस्थापना के दौरान सीमांकन में की गई गड़बड़ी के आरोप में पटवारी तो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर एसडीएम कोटा ने निलंबन आदेश जारी किया.

बिलासपुर जिला के बेलगहना तहसील के ग्राम डाडबछाली के पटवारी रामनरेश बागड़ी ने ग्राम मटसगरा में पदस्थ रहते हुए ग्राम मटसगरा की भूमि खसरा नंबर 285/1, 37/1 और 37/2 का सीमांकन किया गया था. यह भूमि सुरेश कुमार पिता फूलसिंह मरावी के स्वामित्व में थी. पटवारी द्वारा सीमांकन प्रक्रिया के दौरान दो भिन्न- भिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं, जो आपस में मेल नहीं खा रहा था.

11 अप्रैल 2017 को किए गए स्थल निरीक्षण में बताया गया कि सुरेश कुमार की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है. वहीं 20 अप्रैल 2017 को तहसीलदार कोटा को भेजी गई रिपोर्ट में पटवारी ने जनकराम पिता चमरू सिंह द्वारा भूमि खसरा नंबर 285/1 पर 0.35 एकड़ पर कब्जा होने की जानकारी दी.

दो अलग तरह की रिपोर्ट को लेकर अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर ने विभागीय जांच का आदेश दिया था. जांच में पटवारी रामनरेश बागड़ी की गड़बड़ी सामने आई. प्रशासन ने इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए 24 अक्टूबर को पटवारी रामनरेश बागड़ी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बेलगहना तहसील कार्यालय होगा.

इसके साथ बेलगहना तहसील पटवारी हल्का नं. 43 सोनसाय नवागाँव पटवारी अमित पाण्डेय को पटवारी हल्का नम्बर 03 ग्राम डाड़बछाली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. इसके साथ ही पटवारी रामनरेश बागड़ी के विरूद्ध विभागीय जांच के लिए बेलगहना तहसीलदार अभिषेक राठौर को नियुक्त किया गया है.

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