न्यायालय ने इस विज्ञापन के तहत हुए चयन को भी निरस्त करते हुए राज्य सरकार को यह छूट दी है कि इसके लिए सम्बंधित कानून के नियम के तहत नया विज्ञापन या शुद्धिपत्र जारी कर सकती है.
यूपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्रग इंस्पेक्टर सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट के मुताबिक यूपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वह नियमों के अनुकूल नहीं था, इसलिए उसे रद्द कर दिया गया है.
किस याचिका पर हुई सुनवाई
यह फैसला न्यायामूर्ति ए आर मसूदी ने अशीष त्यागी व अन्य की याचिका पर दिया. याचिकाकर्ताओं ने ड्रग इंस्पेक्टर की होने वाली भर्ती के लिए 10 अगस्त 2016 को जारी विज्ञापन को
चुनौती दी थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विज्ञापन में दी गई क्वालीफिकेशन, ड्रग ऐंड कस्मेटिक अधिनियम 1940 के नियम 49 के तहत वर्णित जरूरी योग्यता के मुताबिक नहीं थी, ऐसे में यह विज्ञापन रद्द किए जाने लायक था.
न्यायालय ने इस विज्ञापन के तहत हुए चयन को भी निरस्त करते हुए यूपी लोक सेवा आयोग से अपेक्षा की है कि वह लागू कानून के तहत भविष्य में कार्यवाही करे. साथ ही राज्य सरकार को यह छूट दी है कि वह सम्बंधित कानून के तहत नया विज्ञापन या शुद्धिपत्र जारी कर सकता है.
नया विज्ञापन या शुद्धिपत्र होगा जारी दूसरी ओर राज्य सरकार व यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन को उचित कहते हुए याचिका का विरोध किया गया. अदालत ने याचिका को मंजूर करते हुए ड्रग इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिए साल 2016 में जारी विज्ञापन को प्राधिकार विहीन व संबंधित नियम के खिलाफ करार देकर रद्द कर दिया.