मध्यप्रदेश

इंदौर में बिना परिचय पत्र के यदि किसी होटल संचालक ने मेहमानों को ठहराया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

इंदौर
इंदौर में बिना परिचय पत्र के यदि किसी होटल संचालक ने मेहमानों को ठहराया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे ही एक मामले में होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस कमिश्नर ने पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया था. इंदौर के पुलिस उपायुक्त अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया जिसके तहत यदि कोई भी होटल, लॉज, धर्मशाला, होमस्टे का संचालक बिना परिचय पत्र के किसी भी मेहमान को आश्रय देता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी.

यह आदेश जारी होने के बावजूद स्कीम-78 की पोसादा होटल में मैनेजर द्वारा ग्राहकों को बिना परिचय पत्र के ठहराया जा रहा था. जब पुलिस टीम ने होटल की जांच की तो पता चला कि कई लोग बिना परिचय पत्र के होटल में ठहरे हुए थे. इसके बाद लसूड़िया थाने में होटल के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है. होटल मैनेजर का नाम स्वप्निल फाटक है और वह देवास जिले के शिप्रा का रहने वाला है.

सुरक्षा कारणों से जारी किए जाते हैं आदेश
एडवोकेट वीरेन शर्मा के मुताबिक पुलिस विभाग द्वारा हमेशा से होटल, लॉज और धर्मशाला में ठहरने वाले लोगों की पड़ताल करने के लिए होटल संचालकों को लेकर आदेश जारी किए जाते रहे है. सुरक्षा कारणों से यह काफी आवश्यक भी है. होटल में ठहरने वाले मेहमानों से होटल संचालक और मैनेजर को परिचय पत्र मांगना आवश्यक है. इसके अलावा परिचय पत्र की छाया प्रति भी उन्हें अपने पास रखना होती है. ऐसा नहीं करने पर होटल के जिम्मेदार लोगों पर पुलिस प्रकरण दर्ज किया जा सकता है.

PRATYUSHAASHAKINAYIKIRAN.COM
Editor : Maya Puranik
Permanent Address : Yadu kirana store ke pass Parshuram nagar professor colony raipur cg
Email : puranikrajesh2008@gmail.com
Mobile : -91-9893051148
Website : pratyushaashakinayikiran.com