मध्यप्रदेश

लोकायुक्त टीम इंदौर ने डॉक्टर अर्पित कुमार नायक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया

झाबुआ
लोकायुक्त टीम इंदौर ने कल्याणपुरा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर अर्पित कुमार नायक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। आरोप है कि डॉक्टर ने एक मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। आवेदक दिनेश मकवाना की शिकायत पर शुक्रवार को लोकायुक्त टीम ने उसे रुपये लेकर स्वास्थ्य केंद्र भेजा। हालांकि, डॉक्टर को शक हुआ और उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया।

शिकायतकर्ता की शिकायत और डॉक्टर का संदेह
दिनेश मकवाना ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि उसके भाई रमेश की 29 अक्टूबर को तालाब में डूबने से मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम कल्याणपुरा स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए डॉ. अर्पित कुमार नायक ने 50 हजार रुपये की मांग की थी। लोकायुक्त टीम ने दिनेश को रुपये देकर स्वास्थ्य केंद्र भेजा, लेकिन डॉक्टर को शक होने पर उसने रिश्वत लेने से इंकार कर दिया।

टीम ने डॉक्टर के खिलाफ की कार्रवाई
लोकायुक्त टीम ने मोबाइल पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की। इस मामले में लोकायुक्त टीम के डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल, अनिरूद्ध वाधिया, इंस्पेक्टर राहुल गजभिए और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं।

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