राजस्थान (Rajasthan) के सभी सरकारी कार्यालयों में 7 जून से 50 फीसदी स्टाफ को कामकाज के लिए बुलाया जाएगा. मॉडिफाइड लॉकडाउन (Modified Lockdown) के तहत राज्य सरकार ने 7 जून से 50 फीसदी स्टाफ बुलाने की गाइडलाइन जारी की थी. फिलहाल, 25 फीसदी स्टाफ को कामकाज के लिए बुलाया जा रहा है. गृह विभाग के अधिकारी नई गाइडलाइन (New Guideline) तैयार करने पर युद्ध स्तर पर मंथन कर रहे हैं. कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई गाइडलाइन को मंजूरी दे सकते हैं.
माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा और बढ़ सकता है. प्रदेश में अभी 8 जून सुबह पांच बजे तक
रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन लागू है. हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में भी विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री को छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया था. इस बीच 7 जून को नई गाइडलाइन जारी हो सकती है.
इन पर बढ़ सकता है छूट का दायरा
>> नई गाइडलाइन में बाजार, किराना की दुकानें, फल-सब्जियों की दुकानें और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने का समय नई गाइडलाइन में सुबह 11 से शाम 4 बजे तक किया जा सकता है.
>> अभी बाजार और राशन की दुकान खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक का है.
>> इसके अलावा दूध की डेयरियों का समय भी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक किया जा सकता है.
>> नई गाइडलाइन में 10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शुरू करने की घोषणा होगी.
>> इनमें रोडवेज बसें, निजी वाहनों, बस, ट्रैक्टर, टेंपो को शर्तों के साथ शुरू करने की परमिशन दी जा सकती है.
>> धार्मिक स्थलों को भी मिल सकती है छूट.
>> राज्य में जन अनुशासन पखवाड़े से ही धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ और इबादत करने की रोक लगी है.
इन पर रोक रहेगी बरकरार
मिनी अनलॉक 2 में तहत जहां कुछ कार्यों में राहत दी जाएगी तो वहीं चीजें ऐसी भी हैं जिन पर रोक बरकरार रहेगी.
>> विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति नहीं होगी.
>> सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों-मेलों की अनुमति नहीं होगी.
>>सिनेमा हॉल्स, थियेटर, स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट और खेल मैदान बंद रहेंगे.
>>पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी.
>> समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज बंद रहेंगे.