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सुप्रीम कोर्ट का त्रिपुरा चुनाव स्थगित करने से इनकार, शांति बनाए रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को त्रिपुरा निकाय चुनाव (Tripura civic polls) स्थगित करने से इनकार कर दिया है. त्रिपुरा राज्‍य (Tripura) में निकाय चुनाव से पहले हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चुनाव प्रचार मंगलवार 23 नवंबर को 4:30 बजे समाप्त होगा. वहीं, मतदान 28 नवंबर को है और मतगणना 4 दिसंबर को है. अदालत ने कहा कि चुनाव स्थगित करना अंतिम विकल्‍प होता है. कोर्ट ने कहा, ‘हमारा विचार है कि चुनाव स्थगित करने से पहले, टीएमसी (TMC) द्वारा व्यक्त की गई आशंका के मद्देनजर त्रिपुरा सरकार को निर्देश जारी करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नगरपालिका चुनाव के शेष चरण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हों.’

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के डीजीपी और गृह सचिव से राज्‍य में स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष नगरपालिका चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, की गई व्यवस्थाओं पर अपना बयान देने को कहा है. उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस सहित अतिरिक्‍त  बल की तैनाती पर विचार करें. वहीं, राज्‍य सरकार से पूछा है कि क्‍या मुख्‍यमंत्री की उपस्थिति में किसी विधायक ने भड़काऊ बयान दिया है. इस बारे में टीएमसी के आरोप लगाए थे, अब राज्‍य सरकार से जवाब तलब किया गया है.

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