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ऑटोरिक्शा चालकों पर कार्रवाई, एक भी डोज न लेने वाले को भुगतनी होगी ये सजा

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान (Coronavirus Vaccination Campaign) तेज करने के लिए अधिकारियों ने उन ऑटोरिक्शा को जब्त करने के आदेश दिए हैं, जिनके चालकों ने टीके की एक भी खुराक नहीं ली है. सोमवार देर रात जिला कलेक्टर सुनील चव्हाण की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यात्रा संचालक अब उन यात्रियों को टिकट नहीं बेच सकते हैं, जिन्होंने टीके की खुराक नहीं ली है. यह आदेश 25 नवंबर से प्रभावी होगा.

मराठवाड़ा क्षेत्र में औरंगाबाद जिला टीकाकरण (Vaccination in Aurangabad Dist) के मामले में पीछे चल रहा है. जिला कलेक्टर ने इस महीने की शुरुआत में कम टीकाकरण दर वाले जिलों के कलेक्टर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिस्सा लिया था. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, औरंगाबाद जिले में कुल 32,24,677 लक्षित जनसंख्या में से 22 नवंबर तक 64.36 प्रतिशत लोगों ने टीके की पहली खुराक ली है और 27.8 प्रतिशत ने दूसरी खुराक ली है.

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