मध्यप्रदेश

MPPSC 2019 की प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा रद्द, HC ने निरस्त किया रिजल्ट

इस वक्त की सबसे बड़ी खबर. MPPSC की 2019 की परीक्षा निरस्त कर दी गयी है. MPPSC 2019 की प्रारम्भिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं रद्द की गयी हैं. जबलपुर हाईकोर्ट ने इन दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट कैंसिल कर दिया है. इसमें कुल 330 पद थे जिनमें SDM , DSP जैसे प्रमुख पद भी शामिल थे. आरक्षण नियमों में विवाद के बीच कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है.

MPPSC 2019 की प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद था. आरोप था कि विवादित नियमों के तहत PSC ने परिणाम जारी किये थे. आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल न करने का नियम बना था. जबलपुर HC में PSC और सरकार के इस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी. सरकार 17 फ़रवरी 2020 को संशोधित नियम लायी थी.

आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(4) के संशोधित अधिनियम को HC में चुनौती दी गयी थी. सरकार ने HC में जवाब देते हुए विवादित नियमों को वापस लेने की बात कही थी. इसके बावजूद 31 दिसम्बर 2021 को PSC 2019 मैंस के परिणाम विवादित नियमों के तहत जारी कर दिए गए थे. HC ने पुराने नियमों के तहत पुनः रिज़ल्ट जारी करने का आदेश दिया है.

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

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