अब वाहनों की फिटनेस आटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से कराना अनिवार्य कर दिया गया है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के अनुसार नया नियम अगले साल से लागू हो जाएगा. वाहन चालकों की सुविधा के लिए आटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं. सड़क परिवहन मंत्रालय ने फरवरी में इस संबंध में ड्राफ्ट जारी कर सुझाव के लिए एक माह का समय दिया था. अब नोटिफिकेशन जारी कर नियम बना दिए गए हैं.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पुराने वाहनों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आटोमेटिक फिटनेस सेंटर से फिटनेस कराना होगा. अन्य कहीं से भी फिटनेस मान्य नहीं होगी. वाहन स्वामियों को अपने राज्य यानी जहां की गाड़ी हैं, वहीं पर फिटेनेस कराना होगा.
मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भारी भार वाहन और भारी यात्री वाहनों को 1 अप्रैल 2023 से और मध्यम भार वाहन और यात्री वाहन व हल्के भार वाहनों को 1 जून 2024 से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड आटोमेटिक फिटनेस सेंटर से फिटनेस करना अनिवार्य होगा. वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र आठ साल पुराने वाहनों के लिए दो साल और आठ साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए एक साल के लिए होगा.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत एक आटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से केवल मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस के संबंध में 5 अप्रैल 2022 की अधिसूचना जारी की है.