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रेवन्ना का रद्द हो सकता पासपोर्ट, कर्नाटक सरकार ने उठाई मांग

बेंगलुरु/नई दिल्ली
सेक्स स्कैंडल के आरोपी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रेवन्ना के डिप्लोमैटिक पासपोर्ट को रद्द करने को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को तो चिट्ठी लिखी है, और सूत्रों की मानें तो विदेश मंत्रालय को भी राज्य सरकार की ओर से ऐसी ही चिट्ठी मिली है, जिस पर मंत्रालय की ओर से इस इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पीएम को लिखी अपनी अपनी इस चिट्ठी में सीएम सिद्धारमैया ने लिखा कि ये शर्मनाक है कि अपने कामों के उजागर होने के बाद रेवन्ना अपने खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज होने से कुछ घंटे पहले अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके 27 अप्रैल 2024 को देश से भागकर जर्मनी चला गया था।इज्जत का सवाल है, घर लौट आओ , एचडी कुमारास्वामी ने प्रज्वल रेवन्ना को भेजा संदेश

मंत्रालय ने नही दी मंजूरी
इससे पहले यौन शोषण के आरोपी रेवन्ना को लेकर बीते दिनों विदेश मंत्रालय ने साफ किया था कि रेवन्ना के देश छोड़ने और जर्मनी जाने के संबंध में मंत्रालय की ओर से कोई कोई मंजूरी नहीं दी गई। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि रेवन्ना के जर्मनी जाने को लेकर ना तो किसी तरह की राजनीतिक मंजूरी विदेश मंत्रालय से मांगी गई और ना ही दी गई। उन्होंने आगे साफ किया कि इसे लेकर कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया और राजनयिक पासपोर्ट वाले शख्स को जर्मनी जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने किसी दूसरे देश के लिए भी वीजा नोट जारी नहीं किया है।

नहीं दिया कोई जवाब
क्या यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर उसके पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है, इस सवाल के जवाब में जायसवाल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया था । उन्होंने कहा कि '' जहां तक किसी शख्स के पासपोर्ट को रद्द किए जाने का मामला है, इस मामले में पासपोर्ट एक्ट 1967 के संबंधित प्रावधानों को देखा जाना चाहिए, इस संबंध में हमें अभी तक कोर्ट से किसी तरह का आदेश नहीं मिला है. बता दें कि कर्नाटक सरकार ने रेवन्ना के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी टीम गठित की है। दो दिन पहले ही सीएम एचडी कुमारस्वामी ने सेक्स स्कैंडल में फरार भतीजे प्रज्वल रेवन्ना से भारत लौटने की अपील की थी। उन्होंने प्रज्वल को 48 घंटे के अंदर सरेंडर करने और जांच में मदद करने की सलाह दी है।

 

जनसम्पर्क विभाग – आरएसएस फीड

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