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मध्यप्रदेश

हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच में उपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच के निर्देश दिए, वीडियोग्राफी भी करानी होगी

जबलपुर
हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच में उपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं। इनकी संख्या 169 हैं। हाईकोर्ट ने ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अधिवक्ता विशाल बघेल की याचिका पर यह आदेश दिया है। अदालत ने पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने भी कहा है।

याचिकाकर्ता ने आवेदन पेश कर ऐसे नर्सिंग कॉलेजों की फिर से जांच कराने की मांग का आवेदन हाई कोर्ट में पेश किया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। दोबारा होने वाली जांच में संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सीबीआई के साथ उपयुक्त रहेंगे।

जांच में इन लोगों का उपस्थिति होना आवश्यक
इन सभी कॉलेजों के संचालक और प्रिंसिपल की उपस्थिति में जांच कराई जाएगी। इससे पूर्व हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच टीम ने प्रदेश के 600 में से 308 नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट दी थी। ​रिपोर्ट के अनुसार, 308 नर्सिंग कॉलेज में से 169 फिट और 66 अनफिट हैं। इनमें भोपाल के जीएमसी समेत 10 सरकारी हैं। वहीं, 73 कालेज मानक पूरे नहीं कर रहे हैं।

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