राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि स्कूलों द्वारा 2016 स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट की पालना नही की जा रही है। इसको लेकर उसने क्या कार्रवाई की है। साथ ही सरकार से पूछा है कि फीस मसले को हल करने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक फीस वसूली पर लगाई रोक जारी रखने का आदेश दिया है।
स्कूल फीस मामले में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधिपति इंद्रजीत महंती एवं न्यायाधिपति सतीश शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि 6 महीनों से अभिभावक सड़कों पर हैं, सरकार ने क्या एक्शन लिया? कोर्ट ने राज्य सरकार से कमेटी का गठन कर यह देखने के लिए कहा है कि स्कूलों में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में पेरेंट्स अपना पक्ष रखें।
कोर्ट ने ऑर्डर रिजिर्व रखा, फीस वसूली पर रोक जारी रखने का आदेश दिया
उल्लेखनीय है कि इस मामले में अधिवक्ता सुनील समदड़िया, राज्य सरकार और अन्य अभिभावकों की याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व रख लिया और कहा कि अगले आदेश तक फीस वसूली पर अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी।