बीते कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के लगभग सभी इलाकों का एक्यूआई 350 से ऊपर रहा है. और अब एनजीटी (NGT) के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से ऊपर होते ही पटाखे बैन कर दिए जाएंगे.
दिल्ली (Delhi) ही नहीं देशभर के पटाखा (Firecrackers) कारोबारियों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश से बड़ा झटका लगा है. एनजीटी के अनुसार सिर्फ दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) ही नहीं देशभर के उन सभी शहरों में पटाखे बैन रहेंगे जो एनजीटी के ताजा आदेश के दायरे में आएंगे. इन शहरों में दिवाली ही नहीं क्रिसमस और नए साल (New Year) पर भी पटाखे नहीं चलेंगे. यहां तक की शादी-ब्याह के दौरान भी पटाखे चलाने की मनाही रहेगी. एनजीटी के मुताबिक किसी भी शहर में पटाखे बैन करने का यह रहेगा आधार.
अपने आदेश में यह कहा है है एनजीटी ने
एयर पॉल्युशन पर लगाम लगाने के लिए एनजीटी ने 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगा दिया है. एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर ही नहीं देशभर में पटाखे बैन करने के लिए एनजीटी ने आधार तय कर दिया है. जिन शहरों की एयर क्वालिटी खराब है वहा पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. साथ ही जिन शहरों की एयर क्वालिटी सामान्य या बेहतर है वहां सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के मुताबिक तय समय में ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं.
देशभर में पटाखे बैन करने का यह रहेगा आधार
एनजीटी का कहना है कि जिन शहरों की एयर क्वालिटी सामान्य या बेहतर है वहां सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के मुताबिक तय समय में ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं. मौसम विज्ञानियों की मानें ते 0 और 50 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.