प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान आज जारी है। जिसमें सुबह 7.30 से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा रहा है। जो सुबह 12 बजे तक 26 प्रतिशत रहा। आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए मतदान की अपील की है।
चुनाव आयुक्त ने बताया कि झुंझुनू, नागौर, अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक, और उदयपुर जिले की 59 पंचायत समितियों के 1137 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान करवाया जा रहा है। 1137 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3472 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है।
मेहरा ने बताया कि दूसरे चरण में 8403 मतदान केंद्रों पर 59 लाख 86 हजार 378 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें 30 लाख 89 हजार 493 पुरुष, 28 लाख 96 हजार 868 महिला व 17 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मतदाता संबंधी प्रविष्टि को जानने के लिए लें ऑनलाइन मदद
मेहरा ने कहा कि मतदाता मतदान से पहले मतदान केंद्र से जुड़ी सभी जानकारी आयोग की वेबसाइट sec.rajasthan.gov.in या ‘मतदाता सहायता सेवा‘ के जरिए भी जान सकते हैं। मतदाता वेबसाइट पर नाम द्वारा या इपिक कार्ड के नंबर द्वारा भी मतदाता सूची में स्वयं का नाम एवं संबंधित मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वैकल्पिक दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान
मेहरा ने बताया कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।
ये दस्तावेज निम्न हैं- आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी) को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं।
इसके साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी) भी साथ ले जा सकते हैं।आयुक्त ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए तृतीय चरण के लिए 1 दिसंबर और चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान करवाया जाएगा।