बिल्डिंग बायलाॅज के नए रूल का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया गया है। प्रदेश में सभी नगर निगम और विकास प्राधिकरण में इमारतों के नक्शे इसी ड्राफ्ट के अनुसार पास किए जाएंगे।
प्रदेश के लोग 30 नवंबर दोपहर 3 बजे तक ई-मेल या मैनुअली लेटर देकर सुझाव या एतराज जाहिर कर सकेंगे। इसके बाद नियम लागू करने की नोटिफिकेशन आ जाएगी। नए बायलाॅज में घर बनाने के नक्शे बदल जाएंगे। नए नियम में घर के पीछे आंगन में किसी भी तरह का निर्माण गैर-कानूनी होगा।
घर का प्लाॅट जितना बड़ा है, इसमें उसके अनुसार पार्किंग स्पेस खाली रखनी होगी। सिंगल स्टोरी बेसमेंट की आज्ञा रहेगी। छत पर सोलर पैनल लगाने, वाशिंग मशीन के लिए कमरा आदि बनाना अब मंजूरशुदा रहेगा।
बहुत बार लोग जानबूझकर नियम तोड़कर इमारत बनाते हैं और बाद में जुर्माना देकर रेगुलर करवा लेते हैं। अब नए नियम में ओपन स्पेस खत्म करने वालों की इमारत जुर्माना देकर भी रेगुलर नहीं होगी। ऊर्जा बचाने वाली इमारतों को प्राथमिकता दी गई है। दी पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग रूल्स का ड्राफ्ट डायरेक्टोरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, पंजाब की तरफ से जारी किया गया है।
घर बनाने से पहले ये नियम पढ़े
1. घरों के प्लाॅट साइट 1.0 वर्ग मीटर, 100 से 150 वर्ग मीटर सहित क्रमश: 150-250, 250-350, 350-450 और इसके ऊपर की जमीन के लिए पार्किंग का नियम तय किया गया है। इन सारे साइज के घरों में पीछे आंगन की जमीन पर कोई दूसरा निर्माण नहीं होगा।
2. सौ वर्ग मीटर तक के प्लाॅट में दो टू-व्हीलर खड़े करने की पार्किंग जरूरी। प्लाॅट 100-150, 2.0-350, 350-450 वर्ग मीटर है तो एक कार, 2 दोपहिया वाहन की पार्किंग रखनी होगी।
3. ममटी 2.75 मीटर से ऊपर है तो कवर्ड एरिया के मुताबिक ऊंचाई मानी जाएगी।
4. छत पर सोलर पैनल लगाने, टंकी, बरसाती पानी के पाइप, मशीन रूम और छत के पर्दा-गिरी आदि की मंजूरी रहेगी।
5. गेट कॉलोनी के जोनिंग प्लान के तहत लग सकेगा।
6. सिंगल स्टोरी बेसमेंट की मंजूरी। प्लाट की बाउंड्री वाल से 2.44 मीटर पीछे रखना होगा।
7. पहले से बने घर में सुरक्षित जगह है तो मंजूरी लेकर लिफ्ट लगा सकेंगे।
नक्शा पास कराने में ये सुविधाएं
1. बिल्डिंग प्लान तय समय में मंजूर होगा। घर का नक्शा 30 दिन, बाकी सारी श्रेणी की इमारतों के लिए 60 दिन में मंजूरी देनी होगी। मंजूर अर्जी का विभाग ने जवाब नहीं दिया तो नक्शा पास माना जाएगा।
2. अगर 1. हजार वर्ग फीट कंस्ट्रक्शन मंजूरी हुआ है और मालिक जमीन पर 5 हजार वर्ग फीट बिल्डिंग बनाता है तो बचे हिस्से को बेच सकता है।
3. एफएआर बेचने की छूट अस्पताल, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, संस्थागत इमारत, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री के प्लाट, मनोरंजन पार्क आदि पर लागू होंगे।
4. प्रोफेशनल, कंसल्टेंट्स, डाक्टर्स, वकील, आर्किटेक्ट्स, बिल्डिंग डिजाइनर कवर एरिया का 2.% तक खुद के दफ्तर के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। पहले यह 10 परसेंट था। बशर्ते उनकी इमारत 3. फीट रोड के किनारे हो।
5. हर प्रतिष्ठान में जहां से ज्यादा महिलाएं काम करती हों, वहां फैक्ट्री एक्ट के अनुसार डे केयर क्रेच बनाना होगा। इसमें महिला मुलाजिमों के 5.साल तक के बच्चे रह सकेंगे।
बिल्डिंग की नई कैटेगरी
2000 वर्ग मीटर जमीन में मिनी प्लेक्स बना सकेंगे। बशर्ते प्लाट का फ्रंट 24 मीटर से कम न हो। इसमें 40% तक जमीन कवर रहेगी। अगर प्लॉट की सड़क 60 फीट है तो एफएआर 1:2 और 80 फीट है तो 1:3 रहेगा। बिल्डिंग की ऊंचाई की सीमा तय नहीं है यानी आप कितनी भी ऊंची इमारत बना सकते हैं।
2000 वर्ग मीटर जमीन में मिनी प्लेक्स बना सकेंगे।
फ्रंट सेटबैक के तहत मकान के 1.54 मीटर जगह अगर ओपन न रखी गई तो इमारत को पेनल्टी लेकर भी रेगुलर नहीं करा सकेंगे। कवर की गई जगह खाली ही करनी होगी। 5% से ज्यादा कवर बिल्डिंग भी कपाउंड नहीं हाेगी।
फार्म हाउस : एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जमीन पर फ्लोर रेशो एरिया 1:00 तय किया गया है। दो हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फ्लोर रेशो एरिया 1:50 तय है।