Pakistan Supreme Court Given Order Hindu Temple To Be Reconstruct :पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (Pakistan Supreme Court) ने मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा में एक सदी पुराने हिंदू मंदिर (Hindu Temple) के पुनर्निर्माण (Reconstruction) का आदेश दिया है. इस मंदिर को पिछले सप्ताह खैबर पख्तूनख्वा में तहस नहस कर दिया गया था. मंदिर की मरम्मत में लगने वाली राशि तोड़ने वालों से ही वसूली जाए.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Pakistan) ने मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा में एक सदी पुराने हिंदू मंदिर के पुर्ननिर्माण का आदेश (Reconstrucion) दिया है. इस मंदिर (Hindu Temple Attacked) को पिछले सप्ताह तहस नहस कर दिया गया था. पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) गुलज़ार अहमद ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को हो रही शर्मिंदगी का हवाला देते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि मंदिर की मरम्मत में लगने वाली राशि तोड़ने वालों से ही वसूली जाए. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में भीड़ ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी.
मौलवी के नेतृत्व में मंदिर में की गई थी तोड़फोड़
100 साल से भी ज्यादा पुराना यह मंदिर खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले के टेरी गाँव में है. इस मंदिर में एक हिंदू धर्मगुरू की समाधि भी थी. हिन्दू समुदाय के कुछ लोगों ने स्थानीय अधिकारियों से मिलकर इसके जीर्णोद्धार या मरम्मत कराने की अनुमति ली जिससे नाराज होकर कुछ स्थानीय मौलवी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी (फ़ज़ल उर रहमान समूह) के समर्थकों के नेतृत्व में भीड़ ने मंदिर के पुराने ढांचे के साथ-साथ चल रहे निर्माण कार्य को भी ध्वस्त कर दिया.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को 5 जनवरी मंगलवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. अदालत ने एवेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड (EPTB) को मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने देश भर के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों के विवरण देने को कहा जहाँ प्रार्थना आदि होती हो चाहे न होती हो.
क्या है एवेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड?
एवेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड (EPTB) पाकिस्तान सरकार का एक वैधानिक बोर्ड है जो विभाजन के बाद भारत चले गए हिंदुओं और सिक्खों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों का प्रबंधन करता है. पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) गुलज़ार अहमद ने ईपीटीबी को देश भर के मंदिरों से अतिक्रमण हटाने और अदालती कार्यवाही में मौजूद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस प्रमुख ने अदालत को बताया कि बर्बरता में शामिल 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहां ड्यूटी पर मौजूद 92 पुलिस अधिकारी, जिनमें पुलिस अधीक्षक (एसपी) और पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) भी शामिल थे, को निलंबित कर दिया गया है.
मौलवी से भी नुकसान की भरपाई करवाई जाए
मुख्य न्यायाधीश ने ETPB से मंदिर के निर्माण कार्य को तोड़ने की बर्बरता भरी घटना के पीछे संदिग्ध प्रमुख साजिशकर्ता मौलवी मोहम्मद शरीफ से मंदिर के पुनर्निर्माण लागत को वसूलने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट कई बार विधायक रहे हिंदू राजनेता रमेश कुमार की याचिका पर कार्यवाही कर रहा है जिन्होंने अदालत को बताया कि यह धर्मस्थल 1997 में भी क्षतिग्रस्त हो गया था. यह भी बताया जा रहा है कि भीड़ ने मंदिर में आग लगाने के बाद वहां से कीमती सामान लूट लिया था लेकिन मौके पर मौजूद संबंधित स्टेशन अधिकारी और डीएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की. खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त मंदिर और समाधि का पुनर्निर्माण करेगी.






