छत्तीसगढ़

आज रात से पूरे छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू:रायपुर समेत 16 जिलों में मंगलवार से लगाया गया था रात 9 से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू, बचे हुए 12 जिलों में आज आ सकता है आदेश

छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते मंगलवार को रायपुर समेत प्रदेश के 16 जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी। इसके दूसरे दिन बचे हुए 12 जिलों के कलेक्टर्स ने भी अपने जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। एक के बाद एक इन जिलों से भी नाइट कर्फ्यू के आदेश आ रहे हैं। संभावना है कि बुधवार रात तक सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के घरों से निकलने और सभी संस्थान बंद रखने के आदेश जारी हो जाएंगे। बुधवार को नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश की शुरुआत बिलासपुर कलेक्टर ने की। दोपहर करीब 12.30 बजे उन्होंने आदेश निकालकर जिले की सभी दुकानों को रात 9 से सुबह 6 बजे तक बंद करने कहा। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छूट दी गई है। लोगों से भी बिना कारण घर से नहीं निकलने कहा गया है जिलों में कर्फ्यू लगाने का फैसला जिला स्तर प्रशासन ने लिया। अभी तक रायपुर समेत 14 जिलों में हुए निर्णय के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि जगदलपुर समेत 4 जिलों में रात 8 बजे से यह लागू किया गया है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 28 मार्च की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था।

इन जिलों में निकला नाइट कर्फ्यू का आदेश
रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, पेंड्रा-गौरेला-मरवाही, राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, बालोद, कोंडागांव, रायगढ़, दंतेवाड़ा और बेमेतरा में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। जबकि, ​​​अंबिकापुर, जगदलपुर, सूरजपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा और जशपुर में रात 8 बजे से लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। बचे हुए कवर्धा, धमतरी, कांकेर, मुंगेली, बलरामपुर, बीजापुर, सुकमा जैसे जिलों में आज रात तक आदेश जारी होने की संभावना है।

सभी दुकानदारों को टाइमिंग लिखने को कहा गया
कलेक्टर ने सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान पर फ्लैक्स लगाने को कहा है। इस फ्लैक्स पर दुकान के खुलने और बंद होने का समय लिखना होगा। यह काम दुकानदार को अपने खर्च में कराना होगा।

मास्क रखना अनिवार्य
प्रशासन ने सभी तरह की दुकानों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क पहने वहां पहुंच गया तो सबसे पहले उसे मास्क देना होगा। मास्क पहनने के बाद ही ग्राहक को कोई सामान अथवा सेवा दी जा सकेगी। दुकानों में सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी।

दो दिन पहले हुआ था फैसला
संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 28 मार्च की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसका फैसला करने के लिए कलेक्टरों को अधिकृत किया गया था। आज दोपहर सबसे पहले सूरजपुर ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया। उसके बाद जशपुर, अम्बिकापुर, रायपुर और दुर्ग आदि ने आदेश जारी किये हैं। सरगुजा संभाग के जिलों में नाइट कर्फ्यू का यह आदेश रात 8 बजे से ही प्रभावी हो जाएगा।

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