दिल्ली

नाइट कर्फ्यू में किसको मिली है छूट, किसको नहीं? जानिए सब कुछ…

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते नाइट कर्फ्यू लागू है. नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने को लेकर फील्ड फंग्शनरीज पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं. कर्फ्यू के दौरान लागू नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जहां सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं जिनको छूट दी गई है उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

डीडीएमए की ओर से कल रात्रि में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया कर्मियों को भी नाइट कर्फ्यू में छूट देने संबंधी आदेश जारी किया था. पत्रकारों को छूट के लि‍ये अपना वैलिड कार्ड दिखाना होगा.

बताते चलें कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से भी गत मंगलवार रात्रि से ही नाइट कर्फ्यू (Night Curfew)

रात्रि 10 बजे से सुबह 5:00 बजे तक यह कर्फ्यू लागू कर दिया गया था.

इस दौरान आम लोगों का घर से निकलना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया. सरकार की ओर से जारी किए गए यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से जारी किए गए नाइट कर्फ्यू के आदेशों के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) भी इन को सख्ती से लागू कर रही है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटने और मामले दर्ज करने का काम भी ताबड़तोड़ तरीके से कर रही है.

आदेश जारी होने के बाद नाइट कर्फ्यू में जिन कैटेगरी को छूट दी गई है उनकी बात की जाए तो उसमें एसेंशियल सर्विस और जरूरत के सामान आदि की सप्लाई करने वाले शामिल है. इन सभी को दिल्ली पुलिस की ओर से पहले मूवमेंट पास जारी किए गए थे. लेकिन अब इन सभी को अगर जरूरत है तो उन्हें पास जारी किए जाएंगे .

दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों की बात करें तो नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जो वैक्सीन लगवाने के लिए जाना चाहते हैं. इसके अलावा उन यात्रियों को भी छूट दी जाएगी जिन्होंने पहले से फ्लाइट, ट्रेन या बस आदि की टिकट ले रखी है. वैध टिकट दिखाने पर ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आदि पर आने जाने की छूट होगी.

इसके अलावा सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों में केवल उन लोगों को भी कर्फ्यू के दौरान बस, मेट्रो में तय समय के दौरान लाने ले जाने की इजाजत होगी. इसके अतिरिक्त राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को पास के जरिए ही मूवमेंट करने की छूट होगी.

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों और कर्मचारियों को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट करने की इजाजत कर्फ्यू के दौरान होगी. इसके अलावा आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ आदि को कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगी.

बताते चलें कि पिछले 24 घंटे में 7400 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे और 24 लोगों की जान भी चली गई थी. ऐसे में अब सख्ती और ज़्यादा करने की संभावना जताई जा रही है.

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