दिल्ली में बस लेन के नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं है. छोटे वाहनों द्वारा बस लेन का उल्लंघन करने पर दिल्ली परिवहन विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. दिल्ली परिवहन विभाग ने बसों के लिए निर्धारित लेन में वाहन पार्क करने पर 50 से अधिक वाहनों को टो किया है और उनके चालकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, डीटीसी और क्लस्टर बसों के 97 चालकों पर 1 अप्रैल से शुरू किए गए नए बस लेन नियम अभियान के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यहा जानकारी परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली परिवहन विभाग अब तक बस लेन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 11 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगा चुका है. यहां जानकारी के लिए बता दें कि सड़क की सबसे बाईं ओर की लेन केवल बसों के चलने के लिए आरक्षित है. अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा हमने निर्दिष्ट बस लेन में बाधा डालने वाले और वहां अनधिकृत रूप से पार्क किए गए छोटे वाहनों को टो करना शुरू कर दिया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों का न केवल 10,000 रुपये का चालान जारी किया जा रहा है, बल्कि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की टीमों की ओर से नियम उल्लंघन करने वालों से वाहनों के टो करने का चार्ज भी वसूला जा रहा है.
अधिकारी ने बताया कि कारों, ऑटो, दो पहिया वाहनों के बस लेन में बाधा डालने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मंगलवार को छोटे वाहनों के लिए दंडात्मक अभियान का और विस्तार किया गया. मंगलवार को बस लेन में अनाधिकृत रूप से पार्क किए गए 20 छोटे वाहनों को टो किया गया और उनका चालान किया गया. अधिकारी ने कहा कि बुधवार को हमने बस लेन के नियमों का उल्लंघन करने पर 30 से अधिक कारों, ऑटो, ई रिक्शा और दोपहिया वाहनों का चालान किया.
अधिकारियों की मानें तो परिवहन विभाग ने छोटे वाहनों को बस लेन से हटाने के लिए 14 क्रेनों को तैनात किया है और लगभग 35 टीमों को विशेष रूप से उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैनात किया गया है. अधिकारी ने कहा कि विभाग अधिक क्रेनों को तैनात करके और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को शामिल करके अभियान को तेज करेगा ताकि स्टैंडों और प्रमुख सड़कों पर बस लेन को साफ करने में मदद मिल सके.
दिल्ली में लागू हुए इस नए नियम की मानें तो जो ड्राइवर बस लेन में नहीं चलेगा तो पहली बार नियम तोड़ने में 10 हज़ार का फाइन होगा. दूसरी बार मे डेंजरस ड्राइविंग 184 के तहत केस होगा, तीसरी बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस ( DL) रद्द कर दिया जाएगा और चौथी बार तोड़ने पर निजी बसों का परमिट कैंसिल किया जाएगा.