अवैध पटाखों की धरपकड़ को लेकर सभी जिला पुलिस (Police) को दिशा-निर्देश दिए गए हैं. जिसके चलते पुलिस अवैध पटाखों की धरपकड़ में जुट गई है. गौरतलब रहे कि दिल्ली में पटाखों को बैन (Ban on Firecrackers) कर दिया गया है.
दीवाली (Diwali) से पहले अवैध पटाखा बाज़ार के खिलाफ दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की छापेमारी शुरु हो गई है. पुलिस ने 423 किलो अवैध पटाखे बरामद किए हैं. अकेले ख्याला इलाके से ही 419 किलो पटाखे बरामद किए हैं. 9 किलो अलीपुर इलाके से बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक अवैध पटाखों के साथ दो लोगो को गिरफ्तार किया है. एक कारोबारी पहले भी अवैध पटाखों को बेचने के मामले में पकड़ा जा चुका है. दिल्ली पुलिस के पीआरओ (PRO) ईश सिंघल का कहना है की जिन भी पटाखा कारोबारियों को परमानेंट और टेम्परेरी लाइसेंस जारी किए नए हैं वही पटाखे का कारोबार कर सकते हैं.
7 नंवबर से लागू होगा पटाखों पर बैन
दिल्ली में गुरुवार को हुई रिव्यू मीटिंग में सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है. कोरोना और बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में पटाखों को बैन कर दिया गया है. यह बैन पटाखे खरीदने-बेचने और चलाने पर होगा. दीवाली पर किसी भी तरह के पटाखे नहीं चलेंगे. ग्रीन और सामान्य दोनों ही तरह के पटाखे बैन रहेंगे. पटाखों पर प्रतिबंध 7 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगा. इसी मीटिंग के चलते ही दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार तक का वक्त मांगा था.
कोरोना के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सख्त है. इसी के चलते एनजीटी 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन को लेकर कमेंट भी कर चुका है. पटाखों पर बैन को लेकर आज एनजीटी में सुनवाई थी.इस दौरान पटाखा कंपनियों की एसोसिएशन ने कहा कि पटाखा कंपनियों से 10 हजार लोग जुड़े हैं. बैन लगने से सभी बेरोजगार हो जाएंगे. इस पर एनजीटी ने कहा कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं मौत का नहीं. अब एनजीटी इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले रहा है, पटाखा बैन करने की याचिका दायर करने वाली याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है.