दिल्ली सरकार (Delhi government) ने दिल्लीवासियों को राहत देते हुए पानी बिल बकाया (Water Bill Arrears) और लेट पेमेंट सरचार्ज की माफी की अपनी स्कीम की समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ा दी है.
नए साल पर दिल्लीवासियों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार (Delhi government) ने पानी बिल बकाया (Water Bill Arrears) और लेट पेमेंट सरचार्ज की एक बार माफी की अपनी स्कीम की समय सीमा शुक्रवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी है. यह योजना पिछले साल अगस्त में शुरू की गई थी और इसके तहत सभी श्रेणी के मकानों को लेट शुल्क पेमेंट से छूट प्राप्त है. लंबित पानी बिल आवास की श्रेणी के आधार पर आंशिक या पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाता है.
दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने DJB की योजना की आखिरी डेट बढ़ा दी है, ताकि अधिकाधिक उपभोक्ता बिना किसी वित्तीय बोझ या मुश्किल के घटी हुई दरों पर अपने पानी बिल का भुगतान कर सकें. उन्होंने कहा कि आज तक साढ़े चार लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है और DJB को 632 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. इस योजना के तहत वे उपभोक्ता आएंगे, जिनके बिल पिछले साल 31 मार्च तक लंबित थे.
दिल्ली में A से लेकर H श्रेणी तक की कॉलोनियां हैं. A से लेकर D श्रेणी की कॉलोनियां मध्य उपरी मध्य रिहायशी क्षेत्र हैं. A श्रेणी की कॉलोनियों में महारानी बाग, चाणक्यपुरी और गोल्फ लिंक जैसे इलाके आते हैं. A और B श्रेणी की कॉलोनियों के लिए A 25 प्रतिशत छूट उनके मूल बकाया राशि पर दी जाती है, जबकि ‘C’ श्रेणी की कॉलोनियों में, 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है. ‘D’ श्रेणी की कॉलोनियों में, लोगों को अपने मूल लंबित बकाया राशि पर 75 प्रतिशत की छूट मिलती है.