केंद्र सरकार की ओर से कोरोना काल में बेरोजगार हुए 55 हजार लोगों को 40 करोड़ रुपये का बेरोजगारी लाभ दिया गया है. अगर आप भी ईएसआईसी स्कीम के तहत कवर हैं और आपकी नौकरी भी चली गई है तो आप भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
साल 2020 में कोरोना संकट के कारण नौकरी गंवाने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. मार्च 2020 के बाद से दिसंबर 2020 तक नौकरी गंवाने वालों को सरकार की ओर से 40 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई है. यह मदद कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employee State Insurance Corporation) की ओर से रजिस्टर्ड कामगारों को 50 फीसदी बेरोजगारी लाभ (Unemployment Benefit) के रूप में दी गई है.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में इंश्योरेंस कमिश्नर, रेवेन्यू एंड बेनिफिट, एम के शर्मा ने बताया कि पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो
गए थे. जिसे देखते हुए श्रम मंत्रालय की ओर से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) शुरू की गई थी. दिसंबर 2020 तक इस योजना में देशभर से आवेदन आए हैं. जिनमें से 55 हजार लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है. इन लोगों को तीन महीने तक सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा दिया जा रहा है.
शर्मा कहते हैं कि सरकार की तरफ से इसके नियम बदलने और मिलने वाले लाभ की राशि बढ़ाकर सैलरी का 50 फीसदी करने के बाद बेरोजगार (Unemployed) हुए लोगों का अच्छा रुझान भी देखने को मिल रहा है. करीब 1500 आवेदन रोजाना आ रहे हैं. चूंकि अभी इस योजना को जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे में अब छह महीने तक और इसमें आवेदन का मौका लोगों के पास है. इसके साथ ही इस योजना के लिए नियमों में भी ढिलाई दी गई है. जिससे बिना एम्पलॉयर की मंजूरी लिए भी कोई भी बेराजगार व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.
बता दें कि कोरोना के चलते हजारों लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया. जिसे देखते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन ईएसआईसी के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू की गई. ऐसे में ईएसआईसी के तहत लाभ पाने वाले वे सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं. देशभर में ईएसआईसी के तहत लाभार्थियों की संख्या साढ़े तीन करोड़ है. जिनमें से कुछ लोगों की कोरोना और लॉकडाउन के दौरान नौकरियां चली गई थीं या कंपनियां बंद हो गई थीं.
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
अगर आपकी नौकरी भी कोरोना काल के दौरान चली गई है और नौकरी जाने तक आप वेतन में से ईएसआईसी कटवाते थे तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके साथ ही जरूरी है कि बीमित व्यक्ति ने नौकरी जाने से पहले कम से कम 2 साल तक नौकरी की हो और अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो. पीड़ित व्यक्ति को क्लेम नौकरी जाने के 30 दिन के अंदर करना होगा. इसके लिए क्लेम फॉर्म को सीधे ESIC ब्रांच कार्यालय को ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है. इसके साथ ही ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म मिलने के 15 दिन के अंदर क्लेम का पैसा बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में आ जाएगा. व्यक्ति की पहचान के लिए आधार का इस्तेमाल होगा.